दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में बैलेट शीट, न जानने वाले सहायक ले जा सकेंगे

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट से मतदान की सुविधा मिलेगी।

दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में बैलेट शीट, न जानने वाले सहायक ले जा सकेंगे

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट से मतदान की सुविधा मिलेगी। यह शीट प्रत्येक पोलिंग बूथ पर उपलब्ध होगी। ईवीएम में अभ्यर्थियों के ब्रेल में क्रमांक नीले बटन के दाहिनी ओर उकेरे गए हैं। प्रत्याशियों की सूची तैयार होने के बाद यह सूची ब्रेल लिपि में तैयार की जा रही है।

 ब्रेल लिपि वाली डमी बैलेट शीट में सबसे पहले बैलेट यूनिट का नम्बर, फिर अभ्यर्थी का क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और दल का नाम दिया जाता है। 15 से अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर बैलेट यूनिट-1 तथा बैलेट यूनिट-2 तैयार किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर दृष्टि बाधित मतदाता को मांगने पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट दी जाएगी। मतदान के बाद डमी बैलेट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस ले ली जायेगी। ये सुविधा लेने वाले मतदाताओं का रिकार्ड अलग से रखा जाएगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची तैयार हो जाने के बाद यह सूची ब्रेल लिपि में तैयार किए जाएंगे।


उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को इन सुविधाओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे दृष्टि दिव्यांग मतदाता जो ब्रेल लिपि नहीं जानते, उन्हें मतदान केंद्र पर चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के अनुसार एक सहयोगी साथ ले जाने की अनुमति होगी।