31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करो- बैचलर्स के लिए बड़ी खबर, नोएडा की इस सोसाइटी ने निकाला फरमान

सोसायटी के अध्यक्ष उदयभान सिंह ने फ्लैट ओनर को ई मेल भेजा है, जिसके मुताबिक रेंट पर रह रहे बैचलर्स, छात्र-छात्राएं या फिर अविवाहित लोगों को 31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करवाना होगा. सोसायटी के अध्यक्ष के इस आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

Dec 06, 2022 - 21:39
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31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करो- बैचलर्स के लिए बड़ी खबर, नोएडा की इस सोसाइटी ने निकाला फरमान

राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में अक्सर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन एक चीज को लेकर काफी चर्चा में रहता है. वह है सोसाइटी में बैचलर्स को नहीं रहने देने की इजाजत देना. यह काफी विवादास्पद विषय है, जिसके बारे में अक्सर बहस होती है. इसी बीच अविवाहितों के खिलाफ नोएडा की एक सोसाइटी ने फरमान निकाला. AOA (अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन) ने कहा कि एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में बैचलर्स नहीं रह सकते हैं. उन्हें 31 दिसंबर के बाद फ्लैट को खाली करना होगा. हालांकि, यह फरमान कोई नया नहीं है. अलबत्ता ये सोसाइटी नई हो सकती है, जहां ऐसा फरमान जारी किया गया है. 

सोसायटी के अध्यक्ष उदयभान सिंह ने फ्लैट ओनर को ई मेल भेजा है, जिसके मुताबिक रेंट पर रह रहे बैचलर्स, छात्र-छात्राएं या फिर अविवाहित लोगों को 31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करवाना होगा. सोसायटी के अध्यक्ष के इस आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

फरमान में साफ तौर पर लिखा है कि सोसाइटी में रहने वाले बैचलर और पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले लोगों के 31 दिसंबर तक सोसाइटी खाली कर दें. सोसाइटी में यह मेल 15 नवंबर को सभी को भेजा गया है. इस नोटिस के बाद से कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, तो कुछ विपक्ष में. यह मामला अब राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गया है. मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही गई है.

इससे पहले भी कई सोसाइटीज में इस तरह के फरमान जारी किए जा चुके हैं और बैचलर्स को फ्लैट नहीं दिए जा रहे हैं. इस बारे में बाहर के शहरों से यहां रहने आए छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा करने वाले बैचलर्स का कहना है कि हम सबसे कमजोर हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है. 

अव्वल तो यह है कि हम अनुशासन से यहां रहते हैं. दूसरा सोसाइटी ओनर्स एसोसिएशन के इन फरमानों के खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं. मगर, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बाहर के शहरों से यहां रहने आए हैं और पढ़ाई-लिखाई करते हैं. 

इसी सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रहे राजेश राणा ने बताया कि इस तरीके का नोटिस देना सभी को ठीक नहीं है. लोगों के मकान यहां पर हैं, उनका मेंटेनेंस जाता है. अगर वे किराए पर अपना मकान नहीं देंगे तो मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा. साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे भी बच्चे हैं, जब वह बाहर जाते हैं, अगर उन्हें अच्छे सोसाइटीज में मकान नहीं मिलेगा तो वह कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ पाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिकायतें मिलती हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. मकान मालिक को भी अपने मकान किराए पर देने से पहले सख्त नियम और कानून बनाने चाहिए. और जिसके खिलाफ शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

जानिए क्या लिखा है सोसाइटी की ओर से जारी फरमान मे -

हमारी सोसाइटी में कुछ फ्लैट्स को छात्रों, अविवाहितों और गेस्ट हाउस को चलाने के लिए दिया गया है. हमारे नियमों के अनुसार, इसकी इजाजत नहीं है. कृपया, एमरल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्व प्रबंधन के नियमों का पालन करें. 

इन कुछ फ्लैट्स में स्थानीय अधिकारियों द्वारा संभावित आपत्तिजनक गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की गई है. लिहाजा, मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने फैसला किया है कि एक जनवरी 2023 के बाद से एमरल्ड कोर्ट में इस तरह की रहने की व्यवस्था नहीं होगी.  

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Sharad Mishra

शरद मिश्र सर्व वर्ल्डवाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा कंपनी के स्वामीत्य न्यूज़ असर के प्रधान संपादक है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जन सरोकारिता पत्रकारिता की रही है अधिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े

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