"हम चर्चा करने के इच्छुक"- केंद्र ने पहलवानों को बातचीत के लिए किया आमंत्रित

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है. आज दोपहर दिल्ली में मुलाक़ात हो सकती है. बताया जाता है कि पहलवान भी सरकार के साथ बैठक के लिए तैयार हो गए हैं.

"हम चर्चा करने के इच्छुक"- केंद्र ने पहलवानों को बातचीत के लिए किया आमंत्रित

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर प्रदर्शनकारी पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. उन्‍होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी. उधर, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में उनके सहयोगियों और उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए हैं.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है. आज दोपहर दिल्ली में मुलाक़ात हो सकती है. बताया जाता है कि पहलवान भी सरकार के साथ बैठक के लिए तैयार हो गए हैं. हालांकि खिलाड़ियों का कहना है कि हम छुपकर कोई बैठक नहीं करेंगे.

यही वजह रही कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बातचीत का न्योता दिया है. इसके बाद पहलवान खेल मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं.

तीन जून की रात गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों में से साक्षी और बजरंग से मुलाकात की थी. इससे पहले अनुराग ठाकुर, प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि सरकार बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. आरोप पत्र भी दायर किया जाएगा और निष्पक्ष जांच की जाएगी.

बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि खेल और खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकता हैं.  केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार (सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए) पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. आरोप पत्र भी दायर किया जाएगा और निष्पक्ष जांच की जाएगी."

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में सिंह पर भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला करना (धारा 354), यौन उत्पीड़न (354 ए), पीछा करना (354 डी) शामिल है, जो दो-तीन साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है. कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सिंह ने उनके करियर में मदद करने का वादा करके “यौन फायदा” उठाने का प्रयास किया.