अमेरिकी वीजा के सख्त नियमों पर विदेश मंत्री जयशंकर बोले- ये उनका अधिकार
अमेरिका द्वारा वीजा नियमों को और कड़ा किए जाने पर भारत ने स्पष्ट किया है कि वीजा जारी करना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि
"अमेरिका हर वीज़ा आवेदन को अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है और यह उसका अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के आधार पर निर्णय ले। अमेरिकी कदमों से भारतीय छात्रों और पेशेवरों की बढ़ती चिंताओं के बीच भारत सरकार ने यह प्रतिक्रिया दी है।"
जयशंकर ने बताया कि अमेरिका ने हाल में किए गए बदलावों के तहत वीज़ा जांच को पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। अब छात्र वीजा ही नहीं, बल्कि एच-1B और एच-4 आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट भी पूरी तरह सार्वजनिक रखने होंगे ताकि उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की गहन जांच की जा सके।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह नई नीति भारतीय छात्रों, पेशेवरों और वीजा आवेदकों को सीधे प्रभावित कर रही है।
अमेरिका ने निर्देश दिया है कि 15 दिसंबर से सभी H-1B और H-4 आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक होने चाहिए ताकि वीज़ा अधिकारी उनका पूरा ऑनलाइन इतिहास देख सकें। इससे पहले यह नियम छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर लागू था, जिसे अब और व्यापक कर दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि वीज़ा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक प्रिविलेज है और देश की सुरक्षा के लिए सभी डिजिटल गतिविधियों की जांच जरूरी है।
Vidushi Mishra