PM Modi ने बजट से पहले पूरा किया एक और वादा, आज से इन लोगों को नहीं देना है इनकम टैक्स

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले बजट में कई तरह के वादे किए थे, जिसको एक साल से पहले ही सरकार ने पूरा कर दिया है. बजट 2023 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने आईटीआर के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब से कुछ खास लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था.

PM Modi ने बजट से पहले पूरा किया एक और वादा, आज से इन लोगों को नहीं देना है इनकम टैक्स

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले बजट में कई तरह के वादे किए थे, जिसको एक साल से पहले ही सरकार ने पूरा कर दिया है. बजट 2023 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने आईटीआर के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब से कुछ खास लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था. 

वित्त मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब से 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक को अब से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा. बता दें जिन भी वरिष्ठ नागरिकों के पास में इनकम का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है तो उन लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

सरकार ने बताया है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा Section 194P जोड़ी गई है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह फायदा मिलेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है. इसके अलावा रूल 31, रूल 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूर संशोधन किए गए हैं और यह सेक्टर ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है.  

टैक्स लाभ के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की आखिरी तारीख को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अब इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 कर दी गई है. आयकर अधिनियम नागरिकों की इनकम पर टैक्स के लिए प्रावधान करने के साथ ही कई रियायत और छूट भी प्रदान करता है. इन रियायतों और छूट से टैक्स भरने वाले लोगों को काफी राहत भी हासिल होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की ओर से साल 2018 के बजट में एक अहम फैसला लिया गया था.