सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल: राष्ट्रीय खेल शासन कानून के दायरे से BCCI और राज्य क्रिकेट संघ  बाहर क्यों? 

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से निर्देश लेकर यह बताने को कहा कि उनके पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें 2025 में लागू हुए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए। अदालत के इस सवाल से यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है कि देश में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था बीसीसीआई और उसके राज्य संघों पर नए खेल शासन कानून के प्रावधान किस तरह लागू होंगे।

Sep 09, 2026 - 14:57
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल: राष्ट्रीय खेल शासन कानून के दायरे से BCCI और राज्य क्रिकेट संघ  बाहर क्यों? 


सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। अदालत ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को भी इस कानून के तहत लाने को लेकर जवाब मांगा है। 


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को बीसीसीआई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। यह मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और समय-समय पर इससे जुड़े अलग-अलग आवेदन अदालत के सामने आते रहे हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से निर्देश लेकर यह बताने को कहा कि उनके पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें 2025 में लागू हुए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए। अदालत के इस सवाल से यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है कि देश में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था बीसीसीआई और उसके राज्य संघों पर नए खेल शासन कानून के प्रावधान किस तरह लागू होंगे।


बीसीसीआई के पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में अपने पहले के आदेश में बदलाव की अनुमति दी थी। इसके तहत किसी पदाधिकारी को राज्य क्रिकेट संघ और बीसीसीआई में लगातार कुल 12 साल तक पद पर रहने की अनुमति दी गई थी। 


इस व्यवस्था में पदाधिकारी राज्य क्रिकेट संघ में छह साल और बीसीसीआई में छह साल तक लगातार कार्य कर सकता है। इसके बाद तीन साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड यानी पद से बाहर रहने की अवधि लागू होती है। अदालत ने यह भी कहा था कि कोई पदाधिकारी बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ, दोनों स्तरों पर किसी विशेष पद पर लगातार दो कार्यकाल पूरा कर सकता है। इसके बाद उसे तीन साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड पूरा करना होगा।


बीसीसीआई के उस संविधान में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले मंजूरी दी थी, लगातार दो तीन-तीन साल के कार्यकाल पूरे करने वाले पदाधिकारी के लिए तीन साल का अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड रखा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल है कि 2025 में लागू राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के प्रावधान बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों पर किस हद तक लागू होंगे। अदालत ने संबंधित पक्षों से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

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Vidushi Mishra

Sub Desk Editor at NewsASR.Com

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