नेपाली प्रधानमंत्री शाह ने लिया एक और बड़ा फैसला! भारतीय वाहनों के लिए नए नियम लागू

नेपाल सरकार द्वारा लागू भंसार (कस्टम) महाशुल्क ऐन 2071 के तहत, अब किसी भी भारतीय सवारी साधन को नेपाल की सीमा में प्रवेश करने से पहले आधिकारिक भंसार अनुमति लेना अनिवार्य है। यह नियम स्पष्ट करता है कि बिना वैध अनुमति के नेपाल की सड़कों पर भारतीय वाहन चलाना गैर-कानूनी माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा, बल्कि वाहन को स्थायी रूप से जब्त भी किया जा सकता है।

नेपाली प्रधानमंत्री शाह ने लिया एक और बड़ा फैसला! भारतीय वाहनों के लिए नए नियम लागू

नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन (Indian Vehicle Rules In Nepal) को लेकर अपने कानूनी नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है।

सीमा पार से नेपाल जाने वाले पर्यटकों और व्यापारियों के लिए अब यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माने और वाहन ज़ब्त होने जैसी कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


नेपाल सरकार द्वारा लागू भंसार (कस्टम) महाशुल्क ऐन 2071 के तहत, अब किसी भी भारतीय सवारी साधन को नेपाल की सीमा में प्रवेश करने से पहले आधिकारिक भंसार अनुमति लेना अनिवार्य है।

यह नियम स्पष्ट करता है कि बिना वैध अनुमति के नेपाल की सड़कों पर भारतीय वाहन चलाना गैर-कानूनी माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा, बल्कि वाहन को स्थायी रूप से जब्त भी किया जा सकता है।

निर्धारित दैनिक शुल्क की दरें
नेपाल में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए उपयोग के आधार पर दैनिक शुल्क श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

दोपहिया वाहन (बाइक या स्कूटर): 100 रुपये प्रतिदिन।
तीन पहिया वाहन: 400 रुपये प्रतिदिन।
चार पहिया वाहन (कार, जीप, वैन): 600 रुपये प्रतिदिन।
यह शुल्क भंसार कार्यालय पर जमा करना होता है, जिसके बाद ही वाहन को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलती है।