अब यूपी उत्तराखंड में भी नहीं चलेंगे पुराने वाहन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून में किया संशोधन

सड़क एवं परिवहम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां पूरी तरह हटेंगी. प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती करते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत 15 साल पुराने सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा. जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हुआ है वो भी स्वतः रद्द माना जाएगा. सभी ऐसी गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा ही डिस्पोज करनी होंगी. 1 अप्रैल 2023 से लागू नया आदेश लागू होगा.

Jan 19, 2023 - 10:36
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अब यूपी उत्तराखंड में भी नहीं चलेंगे पुराने वाहन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून में किया संशोधन

15 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन अब किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे. आपको न सड़क पर डग्गामार बसें दिखेंगी और ना हीं कारें या बाइक. सड़क एवं परिवहम  मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां पूरी तरह हटेंगी.  प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती करते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हिकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है.

इसके तहत 15 साल पुराने सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा. जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हुआ है वो भी स्वतः रद्द माना जाएगा. सभी ऐसी गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा ही डिस्पोज करनी होंगी. 1 अप्रैल 2023 से लागू नया आदेश लागू होगा. केंद् सरकार, राज् सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग, सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू, सरकारी स्वायत्त संस्थानों के पास भी जो पुराने वाहन हैं, उन्हें भी किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. ये  सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होंगी. इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं.

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Shivani_Mishra

Shivani Mishra Desk Editor in NewsAsr.com and having vast experience in field of Journalism

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