'पूरे भारत में बंद कर देंगे फेसबुक', कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को दी चेतावनी
कोर्ट ने कहा कि फेसबुक कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि हम भारत में आपको बंद करने का आदेश जारी करने पर विचार करेंगे।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि हम भारत में आपको बंद करने का आदेश जारी करने पर विचार करेंगे। हाईकोर्ट ने यह चेतावनी सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के मामले में सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि फेसबुक कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है।
बताया गया है कि कोर्ट की यह टिप्पणी सऊदी अरब में कैद एक भारतीय से जुड़े केस की जांच को लेकर आई है। आरोप है कि फेसबुक इस मामले में कर्नाटक पुलिस के साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहा है।
दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरनकाट्टे की रहने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की बेंच ने सोशल मीडिया कंपनी को यह चेतावनी दी। बेंच ने फेसबुक को निर्देश दिया कि फेसबुक जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने पेश करे।
कविता ने अपनी याचिका में बताया है कि उसके 52 साल के पति शैलेश कुमार 25 साल से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करते हैं। वह खुद अपने पैतृक स्थान पर बच्चों के साथ रहती है। 2019 में शैलेश ने अपने फेसबुक पेज पर CAA (Citizenship Amendment Act) और NRC (National Register of Citizens) के समर्थन में एक मैसेज पोस्ट किया था।
किसी अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला और सऊदी अरब के किंग व इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए। शैलेश को जब इसका पता चला तो उन्होंने परिवार को बताया। कविता ने इस संबंध में मंगलुरु पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। दूसरी ओर सऊदी पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
कविता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने फेसबुक को पत्र लिखा और फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन फेसबुक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2021 में कविता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और जांच में देरी पर सवाल उठाया।
बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि सऊदी अरब में एक भारतीय नागरिक की फर्जी गिरफ्तारी के मुद्दे पर अब तक हमारी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ मंगलुरु पुलिस को जांच जारी रखने और रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए गए हैं।
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