जानिए नए नियम क्या-क्या नहीं कर पाओगे यहां: यमुना एक्सप्रेसवे का 41 KM हिस्सा नो प्रोटेस्ट जोन घोषित

जानिए नए नियम क्या-क्या नहीं कर पाओगे यहां: यमुना एक्सप्रेसवे का 41 KM हिस्सा नो प्रोटेस्ट जोन घोषित

यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में आने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के पूरे हिस्से को नो प्रोटेस्ट जोन (विरोध निषेध क्षेत्र) घोषित कर दिया गया है. ऐसा यातायात की सुचारू और बाधा रहित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.


 पुलिस ने बताया कि यह प्रतिबंध गौतमबुद्ध नगर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक्सप्रेसवे के 41 किलोमीटर लंबे हिस्से पर लागू होगा. गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने बताया कि यह निर्णय 22 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है. यह कदम हाल के महीनों में नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के बाद उठाया गया है.


अधिकारियों ने बताया कि इस घोषणा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर राजनीतिक, गैर-राजनीतिक और अन्य प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों और व्यावसायिक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना और एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवधान को रोकना है. 


पुलिस ने कहा कि आदेश से संबंधित सूचना बोर्ड एक्सप्रेसवे के प्रमुख स्थानों, पुलिस आयुक्त कार्यालय और संबंधित पुलिस थानों में लगाए जा रहे हैं. जन जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी जानकारी प्रसारित की जा रही है.