योगी सरकार को हाईकोर्ट का आदेश- छुट्टा पशुओं और कुत्तों से खतरे वाले स्थान बताएं, दो सप्ताह का वक्त
जस्टिस अजित कुमार व जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने कहा, सूची में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, खेल परिसर सहित ऐसे सभी स्थान शामिल हों, जहां भीड़ रहती है। संस्थागत क्षेत्रों की पहचान उपयोग व महत्व के आधार पर की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यूपी में उसके नियंत्रण वाले संस्थानों की सूची देने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में छुट्टा पशुओं और लावारिस कुत्तों से जुड़ी समस्या को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार को व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए सरकार सभी संस्थागत क्षेत्रों की पहचान कर दो सप्ताह में जिला व निकायवार सूची तैयार करे।
जस्टिस अजित कुमार व जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने कहा, सूची में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, खेल परिसर सहित ऐसे सभी स्थान शामिल हों, जहां भीड़ रहती है। संस्थागत क्षेत्रों की पहचान उपयोग व महत्व के आधार पर की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यूपी में उसके नियंत्रण वाले संस्थानों की सूची देने का निर्देश दिया।
वहीं, एनएचएआई और यूपी सरकार से हाईवे पर लावारिस पशुओं की पहचान, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, उनके भोजन, उपचार की व्यवस्था संबंधी कार्ययोजना भी मांगी। कोर्ट ने पार्कों, मैदानों में कुत्तों के प्रबंधन के लिए उपायों पर विचार करने को भी कहा।
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