कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, आजम खान की फिर बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में आया फैसला

आजम खान ने तत्कालीन डीएम सहित जिले के अधिकारियों को लेकर जनता से कहा था, "डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरना। ये तनखइया हैं, तनखइयों से नहीं डरते। देखे हैं मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं। उन्हीं से है गठबंधन, उन्हीं के जूते साफ करवाऊंगा इनसे अगर अल्लाह ने चाहा।"

कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, आजम खान की फिर बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में आया फैसला


समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। आजम खान को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 


आजम खान के 7 साल पुराने विवादित बयान पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ये बयान आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। आजम ने ये बयान अधिकारियों को लेकर दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

आजम खान ने तत्कालीन डीएम सहित जिले के अधिकारियों को लेकर जनता से कहा था, "डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरना। ये तनखइया हैं, तनखइयों से नहीं डरते। देखे हैं मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं। उन्हीं से है गठबंधन, उन्हीं के जूते साफ करवाऊंगा इनसे अगर अल्लाह ने चाहा।"

आजम के इस बयान को लेकर चुनाव आचार संहिता में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद  MP-MLA कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।  बता दें कि आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं। 


अप्रैल में भी आजम खान को बड़ा झटका लगा था। रामपुर की सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल 2026 को सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील खारिज कर दी है और कहा कि सजा बरकरार रहेगी।


 बता दें कि 2019 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगा था। इस मामले में नवंबर 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था और दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा मिली थी। इस दौरान दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया था।