दुबई में छिपे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी

जांच के दौरान, साठा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया और वह सालों पहले देश छोड़कर भाग गया था और तब से फरार है। कई पुलिस रेड के बावजूद, साठा का पता नहीं चल सका, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 84 के तहत उसके घर पर एक नोटिस चिपका दिया गया। बिश्नोई ने कहा कि साठा के खिलाफ पहले ही एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका था। 

Aug 22, 2026 - 10:08
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दुबई में छिपे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी


उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड, भगोड़े गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। 

संभल के पुलिस अधीक्षक (जो अब बिजनौर के एसपी हैं) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को बताया कि 24 नवंबर, 2024 की हिंसा के मास्टरमाइंड साठा को पहले एक अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया था, और उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई थी। 


जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से अनुरोध किया था कि वह इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाए।


साठा जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दुबई भाग गया था और उसके परिवार के सदस्य अक्सर वहां जाते रहे हैं। पुलिस ने उस पर कड़ी नजर रखी और सीबीआई को एक डिटेल्ड डॉजियर दिया, जिसने बाद में इंटरपोल के साथ मिलकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया।


कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि अब उसे गिरफ्तार करने और जिस भी देश में वह है, वहां से एक्सट्रैडिटेड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि 24 नवंबर, 2024 की घटना के साथ-साथ उसके खिलाफ पहले से दर्ज 55 से 60 दूसरे क्रिमिनल केस के लिए भी उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके।


24 नवंबर, 2024 को संभल में तनाव तब शुरू हुआ, जब शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की सिक्योरिटी फोर्स से झड़प हो गई, क्योंकि यह दावा किया गया था कि उस जगह पर पहले हरिहर मंदिर था। इस अशांति में चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।


एसपी ने कहा कि जांच के दौरान, साठा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया और वह सालों पहले देश छोड़कर भाग गया था और तब से फरार है। कई पुलिस रेड के बावजूद, साठा का पता नहीं चल सका, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 84 के तहत उसके घर पर एक नोटिस चिपका दिया गया। बिश्नोई ने कहा कि साठा के खिलाफ पहले ही एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका था। 

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Mishra Shivani

Shivani Mishra Chief Desk Editor in NewsAsr.com and having vast experience in field of Journalism

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