निकाय चुनाव 2023: लखनऊ में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल को छोड़कर बाकी किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जेसीपी के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Apr 12, 2023 - 02:42
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निकाय चुनाव 2023: लखनऊ में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

निकाय चुनाव और अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

जेसीपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार आगामी निकाय चुनाव, भीमराव अंबेडकर जयंती, ईंद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और बड़े मंगल को देखते हुए 10 अप्रैल से धारा 144 लागू की गई है तो 15 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सभी को पालन करना होगा। 


आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल को छोड़कर बाकी किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जेसीपी के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Sharad Mishra

शरद मिश्र सर्व वर्ल्डवाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा कंपनी के स्वामीत्य न्यूज़ असर के प्रधान संपादक है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जन सरोकारिता पत्रकारिता की रही है अधिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े

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